जावद। श्रीमान अनुज कुमार मित्तल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा 4 कट्टों में 75 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा व 300 ग्राम अफीम की तस्करी करने वाले दो आरोपीगण (1) हरप्रीतसिंह पिता पालासिंह, उम्र-22 वर्ष, निवासी-काजला 52 धूरी, थाना व जिला संगरूर (पंजाब) एवं (2) रिखीसिंह उर्फ रिक्कीसिंह पिता जग्गासिंह, उम्र-54 वर्ष, निवासी-ग्राम सारोन थाना व जिला संगरूर (पंजाब) को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15(सी) के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000-1,00,000रू. अर्थदण्ड एवं धारा 8/18(सी) के अंतर्गत 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25,000-25,000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 20 माह पूर्व दिनांक 01.05.2021 दोपहर के लगभग 2 बजे की सिंगोली-तिलस्वा रोड़ की हैं। केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के निरीक्षक महेन्द्रसिंह द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर सिंगोली-तिलस्वा रोड़ स्थित घाट पर मुखबीर द्वारा बताया ट्रक खड़ा हुवा दिखाई दिया, जिसकी तलाशी लिये जाने पर उसमें रूई की गठानों के बीच रखे हुवे 4 कट्टों में 75 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा व 300 ग्राम अफीम रखी होना पाई गई, जिसकों वह पंजाब ले जा रहे थे। घटनास्थल से आरोपीगण को गिरफ्तार कर व ट्रक तथा डोडाचूरा व अफीम को जप्तकर उनके विरूद्ध अपराध क्रमांक 04/2021 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करके शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर परिवाद विशेष न्यायालय जावद में प्रस्तुत किया गया विशेष लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपीगण द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा व अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा की गई महिला से छेड़छाड़ करके मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास मनासा। श्रीमान सक्षम नरूला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा महिला से छेड़छाड़ करके उसकी लज्जा भंग करके उसके साथ मारपीट करते हुवे जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी इंदरसिंह पिता बिहारी बंजारा, उम्र-50 वर्ष, निवासी-झिकरियारूण्डी ब्लॉक मालाहेड़ा, मनासा, जिला नीमच को धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड, धारा 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड एवं धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 06 माह के सश्रम कारावास व 1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ श्री रमेश नावडे़ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 8 वर्ष पूर्व दिनांक 10.07.2014 दिन के लगभग 12 बजे की होकर थाना मनासा क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम झिकरियारूण्डी की हैं। घटना दिनांक को जब पीड़िता आरोपी को पानी देने के लिये घर से बहार आई तो आरोपी ने उसका बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा, जब पीडिता ने उसको मना किया तो आरोपी उसके साथ लात-घूंसो से मारपीट करने लगा, जिस कारण पीड़िता चिल्लाने लगी तो आस-पास के लोग वहां पर आ गये, फिर आरोपी पीडिता को जान से मारने की धमकी देकर वहा से भाग गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध थाना मनासा में अपराध क्रमांक 375/2014 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान पीड़िता सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा पीड़िता की लज्जा भंग कर, उसके साथ मारपीट करके जान से मारने की धमकी देने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री रमेश नावडे़ द्वारा की गई।
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