मन्दसौर थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा सोशल मिडीया प्लेटफार्म पर भडकाऊ पोस्ट डालने के संबध में संबधित आरोपियो के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर 02 आरोपियो को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की है। साथ ही 01 अन्य आरोपी को भी अभिरक्षा मे लेकर वैधानिक कार्यवाही की गई है घटना इस प्रकार है कि दिनांक 20-09-24 को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सोशल मिडीया के माध्यम से सुचना प्राप्त हुई की कुछ व्यक्ति सोशल मिडीया पर भडकाऊ पोस्ट कर रहै है जिससे की 02 समुदायो के बीच हुए विवाद को लेकर मंदसौर में साम्प्रदायिकता फैलाने तथा दो समुदाय के बीच मे वैम्नस्यता पैदा करने की नियत से सोशल मिडीया प्लेटफार्म पर भ्रामक व भडकाऊ व आपत्तिजनक पोस्ट की जा रही है । जिस संबध मे थाना कोतवाली पुलिस द्वारा थाने पर अपराध क्रमांक 449/24 धारा 353(2) बी. एन. एस. का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अपराध में सोशल मिडीया प्लेटफार्म व्हाट्स एप पर पोस्ट करने वाले आरोपी की तलाश की जाकर तकनिकी सूचना तंत्र व सायबर सेल की मदद से 02 आरोपियो 01. प्रदीप पिता श्यामलाल भौंड उम्र 22 साल निवासी - जेल के पास सरस्वती नगर मंदसौर 02 सिद्दार्थ पिता संजय नाहर उम्र 23 साल नि पारख कोलोनी मदंसौर को गिरफ्तार किया जाकर जेल भेजा गया है व 01 अन्य आरोपी जाफर शेख कुरैशी उर्फ चेतन्य सिह राजपुत पिता गुलाम मोईनुद्दीन कुरैशी उम्र 48 साल निवासी यश नगर मदंसौर को भी अभिरक्षा मे लेकर वैधानिक कार्यवाही की गई है व प्रकरण के अंतर्गत अन्य आरोपियो की तलाश जारी है। आम जन से अपील है कि सोशल मिडीया प्लेटफार्म जेसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम व अन्य जो भी प्लेटफार्म व अन्य पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक या भडकाऊ पोस्ट/ टिप्पणी न करे। उपरोक्त प्रकरण में भी सभी 06 एडमिन भारत सिह पिता नाथु सिह निवासी ग्राम बोहराखेडी, रोहीत गंगवाल पिता रामभरोसे निवासी दत्ता की घाटी मदंसौर, ईश्वर सिंह राजपुत पिता माधु सिह निवासी बोहराखेडी को भी आरोपी बनाया गया है। जिनके नाम सोशल मिडीया प्लेटफार्म पर होने वाली संपूर्ण गतिविधियो पर जिला स्तरीय सोशल मिडीया मानिटरिंग सेल, सायबर सेल, थाना स्तर की पुलिस सतत निगाह बनाये रखे है। अतः किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट किसी भी ग्रुप में न करे।
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