नीमच। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच श्री सुशांत हृद्दार के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेव प्राधिकरण नीमच द्वारा भरभड़िया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन सम्पन्न हुआ।शिविर में श्री हर्षित बिसेन जिला विधिक सहायता अधिकारी नीमच ने कानून बनाने के प्रक्रिया के बारे में समझाया कि इस तरह से विधाईका कानून बनाती है एवं उस कानून का पालन करना हम सभी का देश के नागरिक के रूप में कर्तव्य है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के बारे में बतलाया कि इनका उद्देश्य न्याय सब के लिए है। एवं किस प्रकार ये विधिक सहायता प्रदान करते है एवं कोैन कौन निःशुल्क विधिक सेवा को प्राप्त करने हेतु पात्र है के बारे में जानकारी दी।श्री बिसेन द्वारा संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार जैसे समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14), अभिव्येक्ति की आजादी (अनुच्छेद 19) एवं जीने का अधिकार (अनुच्छेद 21) के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। अधिकारों के साथ-साथ किस तरह हमें अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए, यह बतलाते हुये संविधान में प्रदत्त मूल कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी दी।संस्था के प्राचार्य श्री विजय कुमार चौहान द्वारा कहा गया कि लोकतंत्र के तीन स्तंभ है जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, एवं न्याय पालिका हैं एवं संविधान के बारे में प्रदत्त शक्तियों के बारे में भी उपस्थित विद्याार्थीयों को बतलाया।कार्यक्रम का संचालन श्री तेजसिंह चौहान वरिष्ठ शिक्षक अंग्रेजी भाषा द्वारा किया गया एवं आभार प्रदर्शन श्रीमती प्रकृति दुबे द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री संजय प्रजापति, श्री नटवर सिंह राठौर, श्री आदित्य कुमार शुक्ला, श्रीमती बीना यादव, श्रीमती अंजना भट्ट, श्रीमती रमा शर्मा, सुश्री प्रियंका मालीवाल, श्रीमती हेमा यादव, श्रीमती मोनिका बालदी, श्री भरतलाल श्रीमाल, श्री मंगल राठौर, श्री ललित मेघवाल, शिक्षकगण उपस्थित रहे।
0 Comments