मंदसौर पुलिस द्वारा अनावेदक मनीष पिता पारसमल कोठारी (जैन), उम्र 49 साल निवासी पानी की टंकी के पास, बड़ा चौक, मन्दसौर थाना कोतवाली जिला मन्दसौर के विरूद्ध चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा 3(2)क के अंतर्गत केन्द्रीय जेल इंदौर निरूद्ध करने की कार्यवाही की गई प्रदेश एवं जिले के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयो मे अध्ययनरत छात्र/छात्राओ को मध्यान्ह भोजन वितरित किये जाने हेतु स्व-सहायता समूहों को प्रदान किया गया है। अनावेदक मनीष कोठारी (जैन) द्वारा 1-कन्या शहर मन्दसौर स्कूल को नाकोड़ा स्व सहायता समूह 2-प्राथमिक शाला किटियानी को तिरूपति स्व सहायता समूह 3-प्राथमिक शाला रलायता को तिरूपति स्व सहायता समूह तथा 4-माध्यमिक शाला मुल्तानपुरा को तिरूपति स्व सहायता समूह द्वारा मध्यान्ह भोजन वितरित किया जाता है अनावेदक मनीष कोठारी (जैन) को शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला मे अध्यनरत वि़द्यार्थियो के मध्यांह भोजन हेतु प्रदाय किये गये राशन (कंट्रोल से गेहूं एवं चावल) में से अवैध तरीके से अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से थोड़ा-थोड़ा एकत्रित व संग्रहित कर बाजार मे बेचने जाते पकड़ा गया है घटना का संक्षिप्त विवरण:- दि0 27-09-22 को थाना कोतवाली मन्दसौर द्वारा कालाखेत साठिया बस्ती बालागंज रोड़ मन्दसौर से टेम्पो क्रमांक एम.पी. 43 एल 1303 को चेक करते टेम्पो के अंदर 14 कट्टे शासकीय उचित मूल्य की दुकान के गेंहु व चावल पाये जाने पर चालक शंकर पिता रूपचन्द्र राठौर उम्र 29 साल नि0 पतासा गली धानमण्डी मन्दसौर को पकड़ा। जिससे पूछताछ करने पर बताया गया कि मनीष पिता पारसमल कोठारी (जैन) निवासी मन्दसौर जो मध्यांह भोजन का कार्य करता है। राशन की दुकान का गेहूं व चावल थोड़ा-थोड़ा बचाकर एकत्रित/संग्रहित कर बेचने के लिये जा रहा था। उक्त घटना के संबंध में थाना कोतवाली मन्दसौर पर अपराध क्रमांक 578/22 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अपराध आरोपी 1-शंकर पिता रूपचन्द्र राठौर नि0 पतासा गली धानमण्डी मन्दसौर 2-मनीष पिता पारसमल कोठारी (जैन) नि0 बड़़ा चौक जनकुपुरा मन्दसौर के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया । अपराध की विवेचना के दौरान पाया गया कि मन्दसौर के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलो में मध्यान्ह भोजन तैयार करवाकर वितरित करने का काम विगत 02 वर्षो से मनीष पिता पारसमल कोठारी नि0 मन्दसौर द्वारा किया जा रहा हैं। अनावेदक मनीष कोठारी (जैन) द्वारा शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओ मे अध्ययनरत विद्यार्थियो के मध्यांह भोजन हेतु उपलब्ध कराये गये गेहू व चावल को अवैद्य तरीके से बनवाकर कर वितरण नहीं कर थोड़ा-थोड़ा अनाज चुराकर एकत्रित करता रहा व अवैध रूप से संग्रहित/भण्डारण कर उसे बाजार मे अधिक मूल्य पर बेचते पकड़ा गया। इसलिए अनावेदक मनीष कोठारी (जैन) की कालाबाजारी की तस्करी को रोकना एवं इसका स्वतंत्र रहना आमजन के लिए घातक बन गया है। अनावेदक का स्वच्छंद रहना समाज एवं राष्ट्र हित मे घातक हो जाने से अविलम्ब निरोध मे रखना अत्यन्त आवश्यक हो गया है अतः अनावेदक मनीष पिता पारसमल कोठारी (जैन) उम्र 49 साल निवासी पानी की टंकी के पास बड़ा चौक मन्दसौर थाना कोतवाली जिला मन्दसौर के विरूद्ध चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा 3(2)क के तहत जिला दंडाधिकारी, मंदसौर के द्वारा निरूद्ध आदेश पारित कर केन्द्रीय जेल, इंदौर में दाखिल किया गया। आरोपी का नाम:- मनीष पिता पारसमल कोठारी (जैन) उम्र 49 साल निवासी पानी की टंकी के पास बड़ा चौक मन्दसौर थाना कोतवाली जिला मन्दसौर ।
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