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जनपद अध्यक्ष ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र 2000 स्क्वायर फीट से कम जमीन की रजिस्ट्री पर लगी रोक हटाई जावे

रतलाम जिलाधीश कुमार पुरषोत्तम द्वारा दो हजार स्क्वेयर फीट से कम की कृषि भूमि एवं प्लाट की रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है जिसके कारण छोटे छोटे प्लाट धारक जिन्होंने विभिन्न कालोनियों एवं अन्य जगह प्लाट लेे रखे है वे काफी परेशान हो रहे है इसमें परेशानी वाली बात यह है कि जब कोई व्यक्ति प्लाट या भूमि खरीदता है तो  क्रेता एवं विक्रेता के बीच कुछ समय के लिए इकरारनामा होता है तथा इसमें तय शर्तो के अनुसार उसको समय समय पर भुगतान करना पड़ता है ओर अंतिम राशि रजिस्ट्री के समय देना होती है  लेकिन रतलाम जिले में दो हजार स्केयर फिट से कम जमीन कि रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है जिसके कारण जमीन के बेचवाल एवं खरीददार दोनों ही परेशान हो रहे है जहां इकरार पूरा होने पर विक्रेता पैसे की मांग करता है वही क्रेता द्वारा रजिस्ट्री कराने की बात की जाती है जिसके कारण कई बार विवाद की स्थिति बन जाती है ओर कई सौदे निरस्त हो जाते है इस सब बातो को लेकर आलोट जनपद अध्यक्ष कालू सिंह परिहार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर 2000 स्केयर फिट  से कम जमीन की रजिस्ट्री पर लगी रोक हटाने की मांग करते हुवे बताया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ रतलाम जिले में ही इस प्रकार की रोक लगाई गई है जो न्यायोचित नहीं है कई गरीब लोगो ने भी अपनी आवश्यकता अनुसार कर्ज से पैसा लेकर अपना आशियाना बनाने के लिए छोटे छोटे प्लाट के रखे है लेकिन उनकी  रजिस्ट्री नहीं होने से उन्हें ना तो लोन मिल पा रहा है और ना ही मकान बनाने की परमिशन जिसके कारण वे काफी दिनों से परेशान हो रहे हैं अतः जनहित में  इस रोक को हटाया जावे ओर छोटे-छोटे प्लॉटों की रजिस्ट्री पुनः प्रारंभ की जाए

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