मंदसौर- रिश्वत लेने के मामले में विशेष न्यायाधीश किशोर कुमार गहलोत ने तहसील कार्यालय शामगढ़ के जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर रीडर को 4 वर्ष का कारावास व ₹3000 के अर्थदंड से दंडित किया , अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा , विशेष लोक अभियोजक बीएस ठाकुर ने बताया कि संदीप शर्मा जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर तहसील कार्यालय शामगढ़ ने आवेदक विजय खाती से कृषि भूमि बटवारा के आदेश तहसीलदार से बनवाने के एवज में ₹3000 रिश्वत मांगी थी आवेदक ने लोकायुक्त को शिकायत की निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने कार्रवाई कर आरोपी संदीप को तहसील कार्यालय शामगढ़ से रंगे हाथ पकड़ा था , बुधवार को आरोपी को दंडित किया गया_
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