मंदसौर परिवार कुटुंब न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय् मे पत्नी की याचिका पर पति को सात् हजार रुपये भरण पोषण प्रत्येक माह की दस तारीख को अदा करने का आदेश देते हुए तलाक याचिका स्वीकार की। महिला के सामजिक स्टेटस को ध्यान मे रखते हुए इस समाचार मे नाम नही दिया जा रहा है मगर शोशल मीडिया पर दोस्ती प्रेम संबध व लव मेरेज के परिणाम से समाज जागरत हो इसके लिए यह समचार जरूरी हैं। प्रकरण इस प्रकार है की मंदसौर निवासी एक बालिका की एक लड़के से शोशल मीडिया पर दोस्ती हुई , प्रेम हुआ ओर फिर दोनो ने विवाह कर लिया, विवाह के बाद जानकारी मे आया की लड़का पहले से शादी सुधा है। ओर उसकी पहली पत्नी भी उसे छोड़ चुकी है विवाह के बाद पैसे की मांगनी व अन्य विषयो को लेकर दोनो मे मतभेद घराये, ओर् पारिवाहिक कलह हुआ दोनो अलग अलग हो गया। सभी तथ्यों के साथ लड़की ने अपने अभिभाषक् पुखराज दशोरा के माध्यम से एक विवाह विच्छेद याचिका व भरण पोषण याचिका कुटुंब न्यायालय मे पेश की दोनो पक्षों की दलील सुनने के बाद कुटुंब न्यायालय मे लड़की के पक्ष मे फैसला देते हुए तलाक की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेशित किया की लड़की जब तक दूसरा विवाह नही कर लेती तब तक भरण पोषण के रूप मे सात हजार रुपये प्रतेक माह की दस तारीख तक पति अदा करेगा। इस रोचक प्रकरण मे सफल् पैरवी अभिभाषक पुखराज दशोरा, अनिल दशोरा ने की व असिस्ट पूर्वा साहू एव आदित्य दशोरा अभिभाषक ने किया
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