निंबाहेड़ा। कोतवाली थाना निंबाहेड़ा में जरिए इस्तगासा दस अलग-अलग व्यक्तियों ने पांच जनों राजेंद्र पिता सौभाग मल जैन निवासी नवाबगंज, जगदीश चंद्र पिता अमृत लाल अग्रवाल निवासी मंडी चौराया, मनोज उर्फ बंटी पिता फतेह सिंह पारख निवासी जैन मंदिर के पास, गजेंद्र सिंह पिता सज्जन सिंह नवलखा निवासी पीपल चौक के खिलाफ 10 प्रकरण और सिद्धार्थ पिता ज्ञानचंद पालेचा निवासी निंबाहेड़ा के खिलाफ इन्हीं प्रकरणों में से 2 में भूखंड विक्रय करने में धोखाधड़ी करने पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कोतवाली थाने से प्राप्त जानकारी अनुसार शशि कुमार, दिनेश चंद्र, रामनारायण, पवन कुमार, हंसराज, नदीम अहमद, आनंद, दिलीप कुमार ने उपरोक्त चार जनों व सुरेंद्र कुमार, लोकेंद्र सिंह ने उपरोक्त पांचों जनों के खिलाफ अलग-अलग प्राथमिकी जरिए इस्तगासा दर्ज करा कर बताया कि उदयपुर रोड पर ताहा धर्म कांटा के पीछे स्थित अभियुक्तों के स्वयं की खातेदारी व इकरार खरीद शुदा भूमि में से वर्ष 2010 में अलग-अलग भूखंड फरियादियों ने खरीदे थे, जिनके बदले राशि का भुगतान कर विक्रय अनुबंध भी करवा लिए गए थे जिनकी रजिस्ट्री कराए बगैर उपरोक्त व्यक्तियों ने सारे भूखंड फिर से भीलवाडा के किसी व्यक्ति को विक्रय कर दिए। फरियादियों ने मई 2022 को अभियुक्तों से मिलकर रजिस्ट्री कराने को कहा तो उन्होंने बोला कि भूखंडों की वर्तमान कीमत 1500 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से देने पर ही रजिस्ट्री कराएंगे और कहा कि नहीं तो तुम भीलवाड़ा वाले से निपट लेना। फरियादियों ने इससे पहले भी कई बार रजिस्ट्री कराना चाहिए लेकिन इन्होंने रजिस्ट्री नहीं करवाई। उपरोक्त मामले में फिलहाल अदालत के इस्तगासे पर धारा 406,420 व 120 बी की धाराओं में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसका अनुसंधान सहायक उपनिरीक्षक जुल्फिकार खान पठान द्वारा किया जा रहा है ज्ञात रहे की जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें मनोज पारख उर्फ बंटी वर्तमान में कांग्रेस के पार्षद है और दूसरा गजेंद्र नवलखा वर्तमान में भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ का पदाधिकारी है।
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