इंदौर- दिनांक 23 सितंबर 2022-श्रीमान पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा इंदौर कमिश्नरेट में अवैध शराब तस्करी एवं वाहन चोरी, नकबजनी आदि संपत्ति संबंधी अपराधों एवं अवैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु इनमें संलिप्त बदमाशों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है । उक्त निर्देशों के तारतम्य में अति.पुलिस आयुक्त (अपराध) श्री राजेश हिंगणकर एवं पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) श्री निमिष अग्रवाल के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ( अपराध शाखा) श्री गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा शहर में अवैध शराब एवं संपत्ति संबंधी घटनाओं की पतारसी कर वारदातों पर अंकुश लगाने एवं ऐसे आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु अपराध शाखा की टीमों को निर्देशित किया गया इसी कड़ी में कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कनाडिया क्षेत्र के बायपास सर्विस रोड कनाडिया इंदौर में अवैध शराब तस्करी करने जाने वाले है जिस पर क्राईम ब्रांच की टीम ने थाना कनाडिया पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए मुखबीर के बताये स्थान से घेराबंदी कर मुताबिक योजना के आरोपी *(1). मेहबूब पिता मकसूद अली निवासी– हीना कॉलोनी न.57 खजराना इंदौर को पकडा आरोपी की तलाशी लेते उसके पास से 60 लीटर अवैध देशी शराब मिली, जिसके संबंध में वैध लाइसेंस पूछते नही होना बताया आरोपी से विस्तृत पूछताछ करने पर आरोपी के द्वारा बताया कि जिला धार के कोतवाली क्षेत्र में कैलाश नगर स्थित फरियादी के घर में रात्रि में घुसकर 8 से 10 लाख रुपए नगदी चुराकर वारदात को अंजाम दिया था, जिस पर फरियादी के द्वारा थाना कोतवाली जिला धार में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 457,380 का अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। उक्त प्रकरण में आरोपी छुपकर फरारी कटते हुए इंदौर शहर में अवैध शराब की तस्करी कर रहा था। आरोपी के कोतवाली धार के प्रकरण के संबंध में धार पुलिस को अवगत कराया जा रहा है आरोपी के कब्जे से 60 लीटर अवैध शराब बरामद कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना कनाडिया के द्वारा की गई है।

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