भोपाल राहतगढ़ के चंद्रपुर के पास स्कूल बस दुर्घटना को लेकर राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर कमिश्नर मुकेश शुक्ला, कलेक्टर सागर दीपक आर्य एवं एसपी तरुण नायक तथा अन्य अधिकारियों से बात कर निर्देश दिए कि सभी घायल बच्चों का अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए तथा व्यवस्था की जाए । मंत्री श्री राजपूत ने उज्जैन में आयोजित कैबिनेट से अधिकारियों से दूरभाष पर बात की एवं निर्देशित किया कि मामले की पूरी जांच कर घायलों को उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। घटना में हताहत हुए बच्चों के प्रति दुःख एवं संवेदनाएं व्यक्त करते हुए मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि घटना में घायल हुए बच्चों को 15 -15 हजार तथा जिस बच्चे की दुःखद मृत्यु हुई है उनके परिजनों के लिए 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री राजपूत के निर्देश पर तुरंत मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे तथा बीएमसी में घायल बच्चों को भर्ती कराया गया। बीएमसी डीन डॉ वर्मा, अधीक्षक डॉ पिप्पल से बात कर राजस्व एवं परिवहन मंत्री ने निर्देशित किया कि किसी भी बच्चे की इलाज में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए घायल बच्चों के परिजनों को दी आर्थिक सहायता दुर्घटना की खबर लगते ही घटनास्थल पर सागर जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत पहुंचे जहां कलेक्टर दीपक आर्य तथा एसपी तरुण नायक से घटना के संबंध में जानकारी ली जिसके पश्चात दुर्घटना में घायल हुए बच्चों को देखने के लिए बीएमसी पहुंचे। जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने बच्चों के परिजनों से मुलाकात की एवं उन्हें आर्थिक सहायता के चेक वितरित कर भरोसा दिलाया कि बच्चों के इलाज में कोई कमी नहीं आएगी। प्रशासन द्वारा लापरवाही पर कार्यवाही की जाएगी एवं बच्चों का अच्छे से अच्छा इलाज किया जाएगा दुर्घटना में घायल बच्चों के लिए बीएमसी में आकाश सिंह राजपूत तथा आदित्य राजपूत पहुंचे जहां उन्होंने घायल बच्चों के परिजनों से बात की एवं भरोसा दिलाया कि सभी बच्चों का अच्छे से अच्छा इलाज किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर राहतगढ़ अस्पताल में अरविंद सिंह टिंकू राजा बच्चों को देखने के लिए पहुंचे तथा परिजनों से बात कर भरोसा दिलाया कि सभी बच्चों का अच्छे से अच्छा इलाज किया जाएगा एवं किसी भी प्रकार की कोई इलाज में परेशानी नहीं आएगी बस मालिक और ड्राइवर पर मामला दर्ज :राहतगढ़ के चंद्रपुर के पास हुई स्कूल बस दुर्घटना के बाद बस संचालक और ड्राइवर के खिलाफ पुलिस ने धारा 304, 120 बी, 335, 338 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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