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BREAKING पंचायत चुनाव : सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर सुनाया फैसला, जानिए क्या कहां कोर्ट ने ?

सुप्रीम कोर्ट ने MP सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को लगाई कड़ी फटकार चुनाव संविधान के हिसाब से हो तो ही कराइए दिल्ली  पंचायत चुनाव के प्रकरण में आरक्षण के अलावा अन्य विसंगतियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को कड़ी फटकार लगाई और पंचायत चुनाव के निर्वाचन पर आगामी आदेश सुनवाई 27 जनवरी को होगी । वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तंखा के माध्यम से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संदीप पटेल ने बताया कि ओबीसी आरक्षण पर यह स्टे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है । पंचायत चुनाव आरक्षण SC की शिवराज सरकार को दो टूक- आग से मत खेलिए, चुनाव संविधान के हिसाब से हो तो ही कराइए वही मध्यप्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए मध्य प्रदेश की राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्थाई चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा ओबीसी सीट को सामान्य माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश यह भी किया कि कानून के दायरे में रहकर चुनाव करवाएं अगर कानून का पालन नहीं होगा तो भविष्य में सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है मामले को अब 27 जनवरी को अगली सुनवाई होगी

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