मंदसौर सुनील कुमार पांडे पुलिस अधीक्षक मंदसौर के निर्देशन में तथा श्री डॉ अमित वर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंदसौर व श्री सौरभ कुमार एसडीओपी मंदसौर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी दलोदा संजीव सिंह परिहार द्वारा थाना दलोदा के अपराध क्रमांक 426/21 धारा 420 भादवी व 3 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आरोपी घनश्याम पिता अमृत राम परमार उम्र 40 साल निवासी दलोदा सगरा को गिरफ्तार कर राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 31.10. 21 को कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी किसान कल्याण तथा कृषि विकास अनुभाग मंदसौर जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक/ urvarak/ f i r/2021/ क्यू 2/ कैंप दलोदा सगरा दिनांक 30 10 21 का पत्र श्री उर्वरक निरीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी किसान कल्याण तथा कृषि विकास अनुभाग मंदसौर जिला मंदसौर श्री बीएल ग्रवाल ने लाकर पेश किया। जो अवलोकन करते प्रथम दृष्टया आरोपी घनश्याम पिता अमृत राम परमार उम्र 40 साल निवासी दलोदा सगरा थाना दलोदा जिला मंदसौर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 37 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय पाए जाने से आरोपी घनश्याम के विरुद्ध थाना दलोदा पर अपराध क्रमांक 426/21 धारा 37 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दोराने विवेचना में प्राप्त साक्ष्य से यह सिद्ध हुआ कि उर्वरक का भंडारण कर कृष को से निर्धारित राशि से अधिक मूल्य वसूल कर अवैध लाभ अर्जित कर कालाबाजारी करते रंगे हाथ पकड़ाया था। आरोपी घनश्याम का यह कृत्य धोखाधड़ी का भी पाया जाने से अपराध में धारा 420 भादवी बढ़ाई गई है। आरोपी घनश्याम पिता अमृत राम द्वारा कृषकों के कल्याण के लिए जो योजनाएं उपाय एवं नियम बनाए गए हैं । उनसे भी इनकी गतिविधि पर नियंत्रण नहीं लग सका है और चोरी छुपे उर्वरक की कालाबाजारी कर अधिक कीमत पर किसानों को बेचता था। आरोपी घनश्याम परमार द्वारा अवैध रूप से भंडारण एवं निर्धारित मूल्य से अधिक राशि में उर्वरक बेचकर कालाबाजारी से आरोपी को रोकना एवं इसका स्वतंत्र रहना आमजन एवं किसानों के लिए घातक बन गया था ।आरोपी का स्वतंत्र रहना समस्त कृषकों एवं राष्ट्रहित में घातक हो जाने से पुलिस अधीक्षक मंदसौर के प्रतिवेदन पर जिला कलेक्टर द्वारा आरोपी घनश्याम पिता अमृत राम परमार उम्र 40 साल निवासी दलोदा सगरा थाना दलौदा जिला मंदसौर के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (२) के तहत कार्रवाई की गई। दिनांक 5.11. 21 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत आरोपी को जेल दाखिल किया गया आरोपी - घनश्याम पिता अमृतराम परमार उम्र 40 साल निवासी दलोदा सगरा थाना दलौदा जिला मंदसौर विशेष योगदान - श्री सौरभ कुमार एसडीओपी मंदसौर, संजय सिंह परिहार थाना प्रभारी दलोदा, सउनि नरेंद्र मकवाना का सराहनीय योगदान रहा।
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