नीमच। समाचार पत्र दैनिक भास्कर द्वारा सम्पूर्ण बागरी समाज को अपमानित करने एवं बागरी गैंग उपाधी देकर अपमानजनक प्रकाशन, टिप्पणी कर, सम्पूर्ण भारत के बागरी समाज जनों की मानहानि करने बाबत मान्यवर महोदय से उपरोक्त विषय में निवेदन है कि दिनांक- 8 व 9/ 11/ 2021 की मध्यरात्रि को नीमच- मन्दसौर हाईवे पर भाटखेड़ा और हर्कियाखाल के बीच अज्ञात लोगों द्वारा रापि लगाकर लूट की घटना को अनजाम दिया गया था।
उक्त घटना को लेकर दैनिक भास्कर समाचार पत्र नीमच द्वारा दिनांक- 11/ 11/ 2021 को एक खबर प्रकाशित की गई थी, जिसमें दैनिक भास्कर द्वारा “बागरी गैंग के द्वारा यह घटना घटित करना “बागरी गैंग” की उपाधी देते हुवे, खबर प्रकाशित की गई थी तथा दिनांक- 13/ 11/ 2021 को भी समाचार पत्र द्वारा “बागरी गैंग” की उपाधी देते हुवे खबर प्रकाशित की गई थी। महोदय दैनिक भास्कर समाचार पत्र द्वारा बागरी समाज को टारगेट करते हुवे सम्पूर्ण बागरी समाज को अपमानित किया गया है, जिससे बागरी समाज के लोगों में काफी आक्रोश एवं रोष है. समाचार पत्र में सार्वजनिक तौर पर बागरी गैंग लिखकर प्रकाशित करने से सम्पूर्ण बागरी समाज को अपमान हैय और घृणा कि दृष्टि से देख रहे हैं, जिससे सम्पूर्ण बागरी समाज के लोगों के मान- सम्मान को ठेस पहुंची है, दैनिक भास्कर समाचार पत्र द्वारा सम्पूर्ण बागरी समाज पर गैंग का लांछन लगाया गया है, जो कि गैर कानूनी है। जबकि बागरी समाज के लोग ईमानदारी से परिश्रम करते हुये और युवा पीढ़ी उज्य शिक्षा प्राप्त कर उन्नति की ओर अग्रसर है।वही घटना का प्रकरण थाना नीमच सिटी में विवेचनाधीन है. यदि घटना में आरोपी बागरी समाज को सम्मिलित पाया जाता है तो नामजद व्यक्ति के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाये परन्तु सम्पूर्ण बागरी समाज को अपमानित करते हुवे बागरी गैंग कि उपाधी देते हुये समाचार पत्र में खबर प्रकाशित करना गैर- कानूनी है। सम्पूर्ण समाज को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी सख्त दिशा- निर्देश दिए गए है। बावजूद उसके दैनिक भास्कर द्वारा इस तरह से प्रकाशित करना निदनीय और गैर- कानूनी अपराकारीत किया है। अतः हम पूरी बागरी समाज मध्यप्रदेश आपसे मांग करते हैं कि सागीर पठान ब्यूरो चीप दैनिक भास्कर नीमच व मनीष कौशल क्राइम रिपोर्टर दैनिक भास्कर नीमच के खिलाफ अनुसूचित जातिया और जनजातिया (आत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं नियम 1995 कि धारा 3 (1) (द) एवं 3 (1) (ए) एवं भारतीय दण्ड संहिता 1800 कि धारा 499 के तहत अपराध पंजीकृत किया जाकर प्रकरण दर्ज किया जाये।अतः माननीय महोदय से हमारी विनम्र प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्य परिस्तिथियों एवं उल्लेखित आधारों को दृष्टिगत रखा एवं मागले कि गंभीरता को देखते हुवे दैनिक भास्कर समाचार पत्र के उपरोक्त पदाधिकारीयों के विरुद्ध उपर्युक्त धाराओं में प्रथम सुचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर) पंजीकृत कि जाकर प्रकरण दर्ज किया जाये. अन्यथा सम्पूर्ण मध्यप्रदेश बागरी समाज नीमच में विशाल आन्दोलन कि ओर अग्रसर होकर अपनी आपत्ति को केंद्र सरकार तक ले जाने हेतु बाध्य होगा और आन्दोलन कि स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रशासन का होगा।
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