कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री गौतम सिंह द्वारा म.प्र.राज्य लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत तीन आदतन अपरधी राकेश पिता प्रभुपुरी गौस्वामी निवासी शामगढ़, नागूसिंह पिता गजराजसिंह राजपूत निवासी दीपाखेड़ा थाना सीतामऊ एवं अंसार पिता रमजानी मुल्तानी निवासी दीपाखेड़ा थाना सीमामऊ को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर श्री गौतम सिंह ने आदेशित किया है, कि ये जिला बदर अवधि में मंदसौर जिले की राजस्व सीमा के साथ ही नीमच, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा एवं शाजापुर जिले की राजस्व सीमा में बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा।


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