रतलाम निप्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला रतलाम (म.प्र) कपिल वर्मा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.08.2021 द्वारा अभियुक्त राधा बाई पति नरेन्द्र भाट उम्र 35 वर्ष नि. ग्राम भीम तहसील आलोट जिला रतलाम को म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत कुल 66 बल्क लीटर अवैध शराब रखने के आरोप में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त अर्थदंड अदा न करने की दशा में 3 माह के कारावास का दंड पृथक से दिया प्रकरण के पैरवीकर्ता अच्छुसिंह गोयल एवं श्रीमती प्रेमलता मंडलोई सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना दिनांक 16.06.2020 को आबकारी उपनिरीक्षक श्रीमती संतोष मंडलोई द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपिया के रिहायशी मकान पर मय फोर्स के दबिश दी गई। जहॉ पर उपस्थित आरोपिया के समक्ष उसके रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी लेने पर मकान में से 85 पाव सुपर मास्टर व्हिस्की,09 पाव एम.डी. व्हिस्की,177 पाव देशी मदिरा प्लेन,59 पाव देशी मदिरा मसाला तथा 39 पाव आई.बी. बरामद हुए। प्रत्येक पाव में 180 एमएल मदिरा होकर कुल मात्रा 66.42 बल्क लीटर अवैध जप्त कर आरोपिया को गिरफ्तार किया जाकर मौके की कार्यवाही पश्चात म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आलोट में प्रस्तुत किया गया जहॉ पर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अच्छुसिंह गोयल द्वारा प्रकरण में पैरवी की जाकर अंतिम तर्क पर अभियुक्त को उल्लेखित धाराओं में अधिकतम दंड से दंडित किये जाने के तर्क प्रस्तुत किए गए उक्त प्रकरण निर्णय के प्रक्रम पर होकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रतलाम के समक्ष धारा 325 द.प्र.सं. के अतर्गत स्थानातंरित हुआ जिसमें अभियोजन द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत की गई और अंतिम तर्क किए गए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए आरोपिया राधाबाई पति नरेन्द्र भाट को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25000/- रू के अर्थदंड से दंडित किया।
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