पुलिस अधीक्षक मंदसौर एवं श्री नरेंद्र सोलंकी एसडीओपी मंदसौर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी दलौदा संजीव सिंह परिहार व उनकी टीम द्वारा 04 आरोपियो के कब्जे वाले दो ट्रको से कुल 30 गौवंश व 120 लीटर अवैध जहरीली शराब जप्त कर आरोपियो को गौवंश व जहरीली शराब तस्करी करते पकडा घटना का संक्षिप्त विवरण प्रथम कार्यवाही दिनांक 24.02.23 को थाना दलौदा पर पदस्थ कार्यवाहक सउनि संतोष मुनिया को मुखबिर से सुचना मिली की नीमच तरफ से एक ट्रक जिसका क्रमांक RJ51GA1503 है। ट्रक के पीछे काले रंग की तिरपाल लगी हुई है। ट्रक के आगे कैबिन मे दो व्यक्ति बैठे हुए है तथा ट्रक के अंदर पीछे अवैध रुप से गाय के केडो को क्रुरता पुर्वक ठूस- ठूस कर भरकर वध हेतु नीमच तरफ से धुलिया महाराष्ट्र तरफ वध हेतु ले जा रहे है। सूचना पर तत्काल टीम गठित कर महु नीमच हाईवे रोड तहसील कार्यालय के सामने दलौदा पर नाकाबन्दी की तो मंदसौर तरफ से एक ट्रक क्रमांक RJ51GA1503 आता दिखा जिसको पुलिस बल द्वारा रोकने की कोशिश की तो ट्रक वाहन नही रुका जिसका पिछा कर बमुश्किल रोका जो ट्रक का ड्रायवर ट्रक से उतर कर भागने लगा तो पुलिस फोर्स द्वारा दौडकर पकडा तथा ड्रायवर के पास वाली सीट पर बैठे एक व्यक्ति को ट्रक से नीचे उतारा तथा नाम पता पुछते उसने अपना नाम दिनेश पिता शिवराज वैष्णव उम्र 23 साल निवासी हिथालिया तहसील पिनाई जिला अजमेर राजस्थान का होना बताया तथा क्लिनर साईड मे बैठे व्यक्ति का नाम पुछते अपना नाम घनश्याम पिता सांवरमल बलाई उम्र 23 साल निवासी दातडा थाना शंभुकट तहसील उल्डा जिला भीलवाडा राजस्थान का होना बताया । बाद ट्रक क्रमांक RJ51GA1503 को चैक किया तो ट्रक वाहन मे 10 गाय 03 केड़ 01 बैल व 01 मृत पशु को क्रुरता व निर्दयतापुर्वक ठुस-ठुस कर ट्रक में भर रखा था । ट्रक के अंदर मिले गौवंश परिवहन करने के सम्बंध मे ड्रायवर दिनेश से वैध प्रपत्र का पुछते नहीं होना बताया । बाद ट्रक ड्रायवर दिनेश व घनश्याम की निशादेही से फोर्स की मदद से ट्रक का कैबिन चेक करते कैबिन के अंदर दो नीले रंग की प्लास्टिक की केन जिसमे 30-30 लीटर की क्षमता वाली एक चद्दर से ढकी होकर केने भरी होना पाई गई । केनो के ढक्कनो को पृथक पृथक खोलकर देखते व चेक करते दोनो केनो में अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब होना बताया । आरोपीगणों का उक्त कृत्य धारा 4,6,/9,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधि. 2004 व म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधि. की धारा 4,6,10 व पशुओ के प्रति क्रुरता अधि. 11 (1) (घ) व म.प्र . आबकारी अधि. की धारा 34(2),49-ए के अंतर्गत दण्ड़नीय अपराध होने से आरोपीगण के कब्जे से ट्रक वाहन क्रमांक RJ51GA1503 मय 14 गोवंश व 60 लीटर जहरीली कच्ची हाथ भट्टी शराब को जप्त किया गया । अनुसंधान मे लिया गया बाद मौके पर आरोपीगण दिनेश व घनश्याम से अवैध केङे व जहरीली शराब के सम्बंध मे पुछताछ करते बताया कि सलीम पिता अल्ताफ पिता फकीर मोहम्मद निवासी जालिया पोस्ट मसुदा विजय नगर जिला अजमेर व ईमरान उर्फ लोंदा पिता अब्दुल सलाम खान निवासी सजनाबाद गुलाबपुरा भीलवाडा द्वारा पशुओ को भरकर देना व उक्त गोवंश को अर्जुन पिता काका साहीब सिरसत निवासी पिपरी राजा औरंगाबाद महाराष्ट्र को देने जाना बताया तथा आरोपीगणो से जप्त जहरीली शराब मोरखेडा तिराहा हाईवे रोड से 30 रुपये प्रति लीटर खरीदना एवं कच्ची शराब को अर्जुन काका साहिब सिरसत द्वारा लाने के लिये बोला था। व जप्त शुदा वाहन को राजसात करने की कार्यवाही की जा रही हैं द्वितीय कार्यवाही दिनांक 24.02.23 को थाना दलौदा पर पदस्थ कार्यवाहक सउनि संतोष मुनिया को मुखबिर से सुचना मिली की नीमच तरफ से एक ट्रक जिसका क्रमांक RJ 06 GB 8813 है। ट्रक के पीछे काले रंग की तिरपाल लगी हुई है। ट्रक के आगे कैबिन मे दो व्यक्ति बैठे हुए है तथा ट्रक के केबिन मे अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब व ट्रक के अंदर पीछे अवैध रुप से गाय के केडो को क्रुरता पुर्वक ठूस- ठूस कर भरकर वध हेतु नीमच तरफ से धुलिया महाराष्ट्र तरफ वध हेतु ले जा रहे है। सूचना पर तत्काल टीम गठित कर महु नीमच हाईवे रोड तहसील कार्यालय के सामने दलौदा पर नाकाबन्दी की तो मंदसौर तरफ से एक ट्रक क्रमांक RJ 06 GB 8813 आता दिखा जिसको पुलिस बल द्वारा रोकने की कोशिश की तो ट्रक वाहन नही रुका जिसका पिछा कर बमुश्किल रोका जो ट्रक का ड्रायवर ट्रक से उतर कर भागने लगा तो पुलिस फोर्स द्वारा दौडकर पकडा तथा ड्रायवर के पास वाली सीट पर बैठे एक व्यक्ति को ट्रक से नीचे उतारा तथा नाम पता पुछते उसने अपना नाम सुरज करण गुर्जर पिता सोनाथ गुर्जर उम्र 21 साल निवासी कानिया तहसील उल्डा थाना गुलाबपुरा जिला भीलवाडा राजस्थान का होना बताया । व क्लिनर साईड बैठे व्यक्ति से नाम पता पुछते सुभान पिता ईस्माईल शाह फकीर उम्र 29 साल निवासी दातडा तह. उल्डा जिला भीलवाडा राजस्थान का होना बताया । बाद ट्रक क्रमांक RJ 06 GB 8813 को चैक किया तो ट्रक वाहन मे 11 गाये 05 केड़े व 01 मृत पशु को क्रुरता व निर्दयतापुर्वक ठुस-ठुस कर ट्रक में भर रखा था । ट्रक के अंदर मिले गौवंश परिवहन करने के सम्बंध मे ड्रायवर सुरज से वैध प्रपत्र का पुछते नहीं होना बताया । बाद ट्रक ड्रायवर सुरज व सुभान की निशादेही से फोर्स की मदद से ट्रक का कैबिन चेक करते कैबिन के अंदर दो नीले रंग की प्लास्टिक की केन जिसमे 30-30 लीटर की क्षमता वाली एक चद्दर से ढकी होकर केने भरी होना पाई गई । केनो के ढक्कनो को पृथक पृथक खोलकर देखते व चेक करते दोनो केनो में अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब होना बताया आरोपीगणों का उक्त कृत्य धारा 4,6,/9,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधि. 2004 व म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधि. की धारा 4,6,10 व पशुओ के प्रति क्रुरता अधि. 11 (1) (घ) व म.प्र . आबकारी अधि. की धारा 34(2),49-ए के अंतर्गत दण्ड़नीय अपराध होने से आरोपीगण के कब्जे से ट्रक वाहन क्रमांक RJ 06 GB 8813 मय 16 केडे व 60 लीटर जहरीली कच्ची हाथ भट्टी शराब को जप्त किया गया । अनुसंधान मे लिया गया बाद मौके पर आरोपीगण सुरज व सुभान से अवैध केङे व जहरीली शराब के सम्बंध मे पुछताछ करते बताया कि सलीम पिता अल्ताफ पिता फकीर मोहम्मद निवासी जालिया पोस्ट मसुदा विजय नगर जिला अजमेर व ईमरान उर्फ लोंदा पिता अब्दुल सलाम खान निवासी सजनाबाद गुलाबपुरा भीलवाडा द्वारा पशुओ को भरकर देना व उक्त गोवंश को अर्जुन पिता काका साहीब सिरसत निवासी पिपरी राजा औरंगा बाद महाराष्ट्र को देने जाना बताया तथा आरोपीगणो से जप्त जहरीली शराब मोरखेडा तिराहा हाईवे रोड से 30 रुपये प्रति लीटर खरीदना एवं कच्ची शराब को अर्जुन काका साहिब सिरसत द्वारा लाने के लिये बोला था। व जप्त शुदा वाहन को राजसात करने की कार्यवाही की जा रही हैं अपराध की कार्यविधि आरोपी द्वारा अवैध गोवंश की तस्करी हेतु दो अपराध मे प्रयुक्त ट्रक क्रमांक RJ51GA1503 व ट्रक क्रमांक RJ 06 GB 8813 की पुर्व से चालको के नाम से पावर आफ अटार्नी अर्थात मुख्तीयार नामा आम करवा रखा है। ताकी चालको के पकडे जाने पर उनकी अपराध मे संलिप्तता नही हो सके । जबकी प्रारंभिक विवेचना मे ट्रक मालिको की अपराध मे संलिप्तता पाई गई, जिन्हे विवेचना मे आरोपी बनाया जाएगा। पुलिस द्वारा ट्रक चालक दिनेश पिता शिवराज वैष्णव उम्र 23 साल निवासी हिथालिया तहसील पिनाई जिला अजमेर राजस्थान के पास से एक नोट्राईड शपथ पत्र जप्त किया गया है। गायो को गर्भवती बताया है। जबकी मेडीकल परीक्षण मे गाये गर्भवती नही है इसके अलावा ही उक्त शपथ पत्र को अंग्रेजी भाषा मे बनाया गया है ताकि सामान्य रुप से समझा ना जा सके अप.क्र. 99/23 मे गिरफ्तार आरोपी 1. दिनेश पिता शिवराज वैष्णव उम्र 23 साल निवासी हिथालिया तहसील पिनाई जिला अजमेर राजस्थान, 2. घनश्याम पिता सांवरमल बलाई उम्र 23 साल निवासी दातडा थाना शंभुकट तहसील उल्डा जिला भीलवाडा राजस्थान
फरार आरोपी - 2सलीम पिता अल्ताफ पिता फकीर मोहम्मद निवासी जालिया पोस्ट मसुदा विजय नगर जिला अजमेर
2ईमरान उर्फ लोंदा पिता अब्दुल सलाम खान निवासी सजनाबाद गुलाबपुरा जिला भीलवाडा राजस्थान 3 अर्जुन पिता काका साहिब सिरसत निवासी पिपरी राजा जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र जप्तशुदा (1) 10 गाये 03 गौवंश केडे किमती 70000/- रुपये (2) 60 लीटर अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब किमती 6000/- रुपये (3) अपराध मे संलिप्त ट्रक क्रमांक RJ 06 GB 8813 किमती- 10 लाख रुपये अप.क्र. 100/23 मे गिरफ्तार आरोपी 1. सुरज करण गुर्जर पिता सोनाथ गुर्जर उम्र 21साल नि. कानिया तहसील उल्डा थाना गुलाबपुरा जिला भीलवाडा राजस्थान 2 घनश्याम पिता सांवरमल बलाई उम्र 23 साल निवासी दातडा थाना शंभुकट तहसील उल्डा जिला भीलवाडा राजस्थान फरार आरोपी -1 सलीम पिता अल्ताफ पिता फकीर मोहम्मद निवासी जालिया पोस्ट मसुदा विजय नगर जिला अजमेर 3 ईमरान उर्फ लोंदा पिता अब्दुल सलाम खान निवासी सजनाबाद गुलाबपुरा जिला भीलवाडा राजस्थान 3 अर्जुन पिता काका साहिब सिरसत निवासी पिपरी राजा जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र जप्तशुदा – 1. 11 गाये 05 गौवंश केडे किमती 75000/- रुपये 2. 60 लीटर अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब किमती 6000/- रुपये 3 अपराध मे संलिप्त ट्रक क्रमांक RJ51GA1503किमती- 10 लाख रुपये सराहनीय कार्यः- थाना प्रभारी दलौदा संजीव सिह परिहार , सउनि नरेंद्र मकवाना, सउनि प्रमोद सिंह तोमर , सउनि संतोष मुनिया ,प्रआर 196 ओमप्रकाश चौहान, प्रआर 67 उमंग शर्मा, आर 754 राजेश गढवाल, आर 818 जितेंद्र कटारिया, आर चालक 517 संदीप पुरोहित व सैनिक 131 मिठ्ठु सिंह का सराहनीय योगदान रहा ।
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