मंदसौर। माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय मंदसौर द्वारा आरोपीगण 01. नागेश उर्फ लाला पिता दिनेश गोस्वामी 24 साल नि0 बसेर कालोनी मंदसौर 02. अंकित पिता अशोक तंवर 25 साल नि0 अम्बेडकर चौराहा 12 क्वार्टर मंदसौर 03. फैजान उर्फ छोटू पिता मुजफ्फर रिजवी 20 साल नि0 अलावदाखेडी मंदसौर 04. दीपक तंवर पिता जीवनलाल तंवर नि0 12 क्वार्टर हरिजन बस्ती मंदसौर को हत्या करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा बताया गया कि फरियादी बच्चू सिंह पिता महाराज सिंह चौहान ने रिपोर्ट लिखाई कि उसका लडका युवराजसिंह जो कि केवल का काम करता है, केवल की बात को लेकर दीपक तंवर 12 क्वार्टर वाले से युवराज का झगडा विवाद हुआ था जिसकी रिपोर्ट करने के बाद भी दो तीन बार विवाद हुआ था जिसको लेकर दीपक तंवर ने युवराज को जान से मारने की धमकी दी थी. रात में युवराज घर आया और बताया कि आज अंकित और उसके अन्य साथी ने संजीत नाके के पास रोक लिया था और विवाद करने लगे और कह रहे थे दीपक भाई से मत उलझ नही तो एकाध दिन में ही तुझे निपटा देंगे, फरियादी बच्चु ने अपने लडके युवराज को समझाया कि होशियार रहना और अकेले दुकेले जाने से मना किया था। सुबह करीब 11:30 बजे फरियादी बच्चु सिंह अपने घर पर था तभी पास में रहने वाले प्रकाश जोशी ने बच्चू सिंह को बताया कि गीता भवन पुलिया के पास गजानंद होटल के पास तीन लडके पल्सर मोटरसाईकिल से आये और युवराज को गोली मारकर भाग गये तब वहां बच्चु सिंह अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल में युवराज की केबल में काम करने वाले भारत चनाल और उसका भाई ईश्वर मिले उन्होने बताया कि आज सुबह हम दोनों गीता भवन गजानंद होटल के पास खड़े थे युवराज का इंतजार कर रहे थे युवराज करीब 11 बजे आया, बिजली का बिल भरा और हम तीनों गजानंद होटल पर ही खड़े थे तभी पुलिया तरफ से एक पल्सर मोटरसाईकिल पर तीन लडके उतरकर आये जिनमें एक अंकित तंवर, दूसरा छोटू उर्फ फैजान तथा तीसरा लाला गोस्वामी था अंकित ने युवराज को पीठ में गोली मारी जिससे युवराज वहीं पीठ के बल गिर पड़ा तभी छोटू उर्फ फैजान ने भी गोली मारी जो पेट में लगी और लाला गोस्वामी ने भी एक गोली मारी जो सीने में लगी उसके बाद तीनों बोले कि दीपक से उलझने का यही हश्र होता है और तीनों पल्सर मोटरसाईकिल से भाग गये मेरे लडके युवराज को दीपक तंवर ने हत्या करने का षडयंत्र रचकर योजना अनुसार अंकित तंवर, छोटू उर्फ फैजान, तथा लाला उर्फ नागेश गोस्वामी से गोली मरवाकर हत्या करवा दी है आरोपीगण के विरुद्ध थाना शहर कोतवाली पर अप.क. 610/19 अपराध पंजीबद्ध कर थाना प्रभारी एसके यादव द्वारा विवेचना करने के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया नोट- उपरोक्त प्रकरण चिन्हित प्रकरण की श्रेणी में था जिसकी मॉनिटरिंग समय समय पर जिला एवं शासन स्तर से की जा रही थी प्रकरण के संपूर्ण विचारण उपरांत माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय मंदसौर द्वारा आरोपीगण को हत्या करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक / एडीपीओ दीप्ति कनासे द्वारा किया गया।
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