जावद श्रीमान एन. एम. सिंह मीना, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद के द्वारा शादी का वादा कर बहला-फुसलाकर नाबालिक बालिका का अपहरण कर जबरन उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी जयराज पिता हिरालाल भील, उम्र-21 वर्ष, निवासी-ग्राम कोचवा, थाना कनेरा, जिला चित्तौडगढ़ (राजस्थान) को धारा 3/4 पॉक्सों एक्ट के अंतर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 366 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 5,000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विषेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चौहन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 1 वर्ष पूर्व दिनांक 27.02.2021 थाना जावद क्षैत्र की हैं। पीड़िता जिसकी उम्र 16 वर्ष हैं वह शाम के समय शौच करने के लिये गई, तो बहुत देर के बाद भी वापस नहीं आई व उसका मोबाईल भी बंद आ रहा था। पीडिता के माता-पिता द्वारा उसकी गॉव व रिश्तेदारी में काफी तलाश की गई, किन्तु उसका कोई पता नहीं चलने से गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाना जावद पर लेख कराई, जिस पर से अपराध क्रमांक 90/2021, धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान एस.आई. शशीकला चौहान द्वारा दिनांक 05.03.2021 को ग्राम कोचवा से पीडिता को दस्तयाब किया गया, जिसने पुलिस को बताया कि आरोपी शादी का वादा करके बहला-फुसलाकर मोटरसायकल पर बैठाकर उसको ले गया था, फिर उसने उसके साथ जबरन बलात्कार किया हैं। पीडिता के बयानों के आधार पर व मेडिकल कराये जाने के बाद प्रकरण में धारा 3/4 पॉक्सों एक्ट व धारा 366 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की वृद्धि की गई। विवेचना के दौरान पीडिता की उम्र के संबंध में व अन्य आवश्यक साक्ष्य को एकत्रित कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग-पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुवे शासन स्तर पर इसे जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा न्यायालय में पीडिता व अन्य आवष्यक साक्षीयों के बयान कराये गये व डी.एन.ए. रिपोर्ट भी प्रमाणित कराई गई जो की पोजेटिव थी। इन मौखिक, दस्तावेजी व वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर आरोपी द्वारा नाबालिग पीडिता का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने के निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया (2) लूट कर हत्या करने वाले 04 आरोपीयों को आजीवन कारावास जावद। श्रीमान अनुज कुमार मित्तल, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद के द्वारा ट्रैक्टर लूट कर हत्या करने वाले 04 आरोपीगण में से 03 आरोपीयों को दोहरे आजीवन करावास व 01 आरोपीं को आजीवन कारावास से दण्डित किया हैं। आरोपीगण (1) दिलीपदास पिता गोपालदास बैरागी, उम्र-37 वर्ष, निवासी-ग्राम अठाना, जिला नीमच को धारा 302/120बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में आजीवन कारावास, धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में आजीवन कारावास व धारा 394/397 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 15,000रू. अर्थदण्ड, (2) दिनेश पिता भेरूलाल औड़, उम्र-30 वर्ष, निवासी-ग्राम अठाना, जिला नीमच, धारा 302/120बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में आजीवन कारावास, धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में आजीवन कारावास, धारा 394/397 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 3 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 17,000रू. अर्थदण्ड, (3) भेरूलाल उर्फ भेरू पिता प्रभुलाल धाकड़, उम्र-37 वर्ष, निवासी-ग्राम मेघपुरा, तहसील चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) को धारा 302/120बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में आजीवन कारावास, धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में आजीवन कारावास, धारा 394/397 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 3 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 17,000रू. अर्थदण्ड और (4) गोपाल उर्फ हंसराज पिता भेरूलाल धाकड़, उम्र-42 वर्ष, निवासी-रामपुरा दरवाजा जावद, जिला नीमच को धारा 302/120बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में आजीवन कारावास व धारा 394/397 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 10,000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। इस प्रकार आरोपीगण दिलीपदास बैरागी, दिनेष औड़, भेरूलाल उर्फ भेरू धाकड़ को दोहरे आजीवन कारावास व गोपाल उर्फ हंसराज धाकड़ को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले श्री अरविन्द शर्मा, अपर लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 7 वर्ष पूर्व दिनांक 29.12.2015 की हैं। फरियादी काशीराम का भाई श्यामलाल सुबह के लगभग 4 बजे ट्रैक्टर ट्राली में रेत भरकर बेचने के लिये गया उसके साथ गोपीलाल मीणा भी गया था। दिन के लगभग 11 बजे कनेरा पैट्रोल पम्प के पास 3 अज्ञात व्यक्ति आये ओर रेती खरीदकर मैलाना रोड़ पर खाली करवाने का कहकर वह केवल श्यामलाल को ट्रैक्टर ट्राली सहित अपने साथ ले कर गये। देर रात्री तक श्यामलाल घर पर नहीं आया तो फरियादी व अन्य व्यक्तियां द्वारा उसकी तलाश करने पर उन्हें उसकी गला कटी हुई लाश मेढ़की घाट पर माताजी के चबुतरे के पास खुल से लथपथ मिली। इसकी सूचना पुलिस को दिये जाने पर थाना जावद में अपराध क्रमांक 475/2015 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान निरीक्षक कमलेश सिंगार द्वारा संदेह के आधार पर पुछताछ कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने लूट किये जाने के उद्दैश्य से कुल्हाड़ी से गला काटकर श्यामलाल की हत्या किये जाने का अपराध स्वीकार किया तथा उनके द्वारा बताई गई जानकारी के आधार पर ट्रैक्टर व अन्य सम्पत्ति को जप्त किया गया। विवेचना के दौरान अन्य आवश्यक साक्ष्य एकत्रित कर अभियोग पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा न्यायालय में फरियादी, विवेचक, पंचसाक्षीगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर लूट किये जाने के उद्दैश्य से हत्या किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने के निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीयों को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया (3)गाय के साथ अप्रकृतिक इंन्द्रीयभोग करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास नीमच। श्रीमति सोनल चौरसिया, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच के द्वारा गाय के बछड़े के साथ अप्रकृतिक इंन्द्रीयभोग करने वाले आरोपी नंदलाल पिता शंभूलाल भील, उम्र-36 वर्ष, निवासी-ग्राम धनेरियाकंला, थाना बघाना, जिला नीमच को धारा 377 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में आजीवन कारावास व धारा 450 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 11,000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले श्री चंचल बाहेती, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 1 वर्ष पूर्व दिनांक 22.09.2021 की रात्री के लगभग 10ः30 बजे फरियादी हरीश अहीर के ग्राम दारू रोड़ धनेरियांकला स्थित मकान के बाड़े की हैं। फरियादी के बाड़े में लगे सीसीटीवी कैमरे में हलचल होने पर उसने आड़ से जाकर देखा कि आरोपी गाय की बछड़ी के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्ध इन्द्रीयभोग कर रहा था, जो फरियादी को देखकर भाग गया। फरियादी ने जाकर देखा तो बछड़ी के गुप्तांग से खून निकल रहा था। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बघाना पर की गई, जिस पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 295/2021, धारा 377, 450 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान बछड़ी का मेडिकल कराया गया व सीसीटीवी की फुटेज को फरियादी से प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न कर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा न्यायालय में फरियादी हरीश अहीर, साक्षी प्रकाश तथा विवेचक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा बछड़ी के अप्रकृतिक मैथुन किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुवे उसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने के निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का कृत्य समाज विरोधी मानते हुवे उसे दया का पात्र नहीं माना और उसको उपरोक्त दण्ड से दण्डित करते हुवे अर्थदण्ड की राशि को फरियादी को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया नोट - कृपया पैरवीकर्ता अधिकारी का नाम अवश्य प्रकाशित करें प्रति,जनसम्पर्क अधिकारी जिला नीमच विषय - उक्त प्रेस नोट को सभी समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु निवेदन है कि उक्त प्रेस नोट को समाज में संदेश देने के लिए सभी आवश्यक दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराए जाने हेतु प्रेषित है कृपया प्रकाशन कराने का कष्ट करे (रितेश कुमार सोमपुरा) सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मीडिया सेल प्रभारी, अभियोजन कार्यालय, जिला-नीमच (म0प्र0)
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