नीमच। सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा जमीन विवाद के कारण घर में घुसकर फरियादी के साथ मारपीट करके उसको गंभीर चोट पँहुचाने वाले 05 आरोपीगण (1) दिनेशदास पिता प्रभुदास बैरागी, उम्र-36 वर्ष, निवासी-ग्राम लसुडी हाड़ा, जिला नीमच, (2) सत्यनारायण पिता पूरनदास बैरागी, उम्र-46 वर्ष, (3) लक्ष्मीनारायण पिता पुरनदास बैरागी, उम्र-36 वर्ष, (4) गोविंद गोपाल पिता पुरनदास बैरागी, उम्र-34 वर्ष तथा (5) महावीरदास पिता पुरनदास बैरागी, उम्र-40 वर्ष, चारो निवासीगण-ग्राम धामनिया जागीर, तहसील छोटी सादडी, जिला प्रतापगढ (राजस्थान) को धारा 452, 325/149, 147 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत दोषी पाते हुवे 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 1500-1500रू. जुर्माने से दण्डित किया प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ श्री रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 13.11.2015 को शाम के 06 बजे ग्राम लसुड़ी हाड़ा स्थित फरियादी मुकुंददास के घर की हैं। घटना दिनांक को पाँचो आरोपीगण टवेरा गाड़ी में आये ओर जमीन विवाद के कारण फरियादी के घर में घुसकर लकड़ीयों व लात-घूंसो से उसके साथ मारपीट करी, तब चिल्लाचोट की आवाज सुनकर उसकी पत्नी मंजूबाई व रूपसिंह, सावंतसिंह व श्यामलाल ने आकर बीच-बचाव किया, जिसके बाद आरोपीगण वहा से चले गये। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सिटी पर की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 483/2016 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान आहत का मेडिकल कराया गया, जिसमें उसके बाँये हाथ पर फैक्चर होना पाया गया। इसके पश्चात् आरोपीगण को गिरफ्तार कर शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से आहत फरियादी व चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए आरोपीगण द्वारा जमीन विवाद के कारण फरियादी के साथ मारपीट कर उसको गंभीर चोट पँहुचाये के अपराध को प्रमाणित कराते हुवे उनको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया (2जावद। श्रीमान अनुज कुमार मित्तल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा मारूती अल्टो कार में 166 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपीगण (1) फकीरचंद पिता हीरालाल रावत मीणा, उम्र-52 वर्ष व (2) दशरथ पिता वजेराम पाटीदार, उम्र-52 वर्ष, दोनो निवासी-ग्राम धामनिया, जिला नीमच (म.प्र.) को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8सी/15(सी) के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000-1,00,000रू. जुर्माने से दण्डित किया प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक श्री अरविन्द शर्मा द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पूर्व दिनांक 19.12.2016 की प्रातः के लगभग 4 बजे थाना जावद क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले लासूर-धामनिया मार्ग स्थित मोरवन तिराहा की हैं। सरवानिया महाराज पुलिस चैकी में पदस्थ ए.एस.आई. रमेश डामोर को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई की आरोपीगण सफेद रंग की मारूती अल्टो कार से डोडाचूरा को राजस्थान के किसी तस्कर को देने जाने वाले हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर उनके द्वारा फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पँहुचकर घेराबंदी की गई जहां उन्हें सफेद रंग की अल्टो कार आती हुई दिखाई दी, जिसमें से एक आरोपी दशरथ पुलिस को देखकर मौके से भागने में सफल हो गया तथा फोर्स द्वारा गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी लिये जाने पर पीछली सीट पर प्लास्टीक के 8 कट्टों में 166 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा रखा हुवा था। मौके से डोडाचूरा व कार को जप्त कर व आरोपी फकीरचंद को गिरफ्तार करके उनके विरूद्ध पुलिस थाना जावद में अपराध क्रमांक 414/2016, धारा 8सी/15(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। इसके पश्चात् विवेचना के दौरान फरार आरोपी दशरथ को गिरफ्तार कर आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपीगण द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा वर्तमान समाज विशेषकर युवाओं में फैल रही नशे की प्रवृत्ति देखते हुवे आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
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