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जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण 14 दिसम्बर को पंचायत चुनाव से जुड़े कई दावेदार असमंजस मे पड़े


मन्दसौर। मध्यप्रदेश के पंचायत चुनाव आरक्षण को लेकर विवादों से घिरे हुए है। इसको लेकर विपक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। इसी बीच राज्य पंचायत विभाग ने जिला पंचायत के आरक्षण को लेकर आदेश जारी कर दिया है। जिसके तहत 14 दिसम्बर को वाल्मीकि संस्थान भोपाल में प्रदेश के 52 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण होना है।  इस संबंध में सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। साथ ही इस आदेश का प्रचार-प्रसार करने को कहा है ताकि अगर कोई व्यक्तिगत रूप से लॉट निकालने की कार्यवाही में शामिल होना चाहता है तो वह उसमें भाग ले सकें अचानक से जिला पंचायत आरक्षण की घोषणा को लेकर पंचायत चुनाव के कई दावेदार असमंजस में पड़ गए है। एक तरफ ग्राम पंचायतों के चुनाव पुराने आरक्षण से होने जा रहे है वही तो दुसरी तरफ जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नया आरक्षण की घोषणा करना अपने आपमें विवादित भरी स्थिति है। ऐसे में पंचायत चुनाव से जुड़े कई लोगो की मांग रही है कि पूरी आरक्षण प्रकिया फिर से होनी चाहिए इसको लेकर कांग्रेस ने भी राज्य सरकार पर सवाल उठाये है। कांग्रेस के सैय्यद जाफ़र ने ट्वीट किया है कि जिला पंचायत का नया आरक्षण भाजपा सरकार की दोगली निती है। एक और जिला पंचायत के लिए नया आरक्षण कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर पंचम सरपंच के लिए 2014 के आरक्षण से चुनाव कराने की तैयारी कर रहे है सरकार को पंचायत चुनाव के सभी आरक्षण फिर से करने चाहिए ब्यूरो रिपोर्ट ओनली टुडे न्यूज

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