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सैलाना पिपलौदा मार्ग पर गौ वंश का ट्रक पलटा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दर्ज की एफआईआर

रतलाम:(MP BLAST100) मंगलवार को अल्प सुबह सैलाना-पिपलौदा मार्ग के बीच सगस बावजी मंदिर के सामने एक 12 चक्का ट्रक गोवंश से भरा पलट गया था। इसमें ठुस-ठुस कर करीब 46 गोवंश एवं गाय भरी थी जिसमें से 29 गोवंश एवं गायों की मृत्यु हुई थी। सुचना मिलते ही मौके पर विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल जिला संयोजक श्री राघव त्रिवेदी,सह मंत्री श्री बंटी शर्मा,गौ रक्षा प्रमुख श्री पंकज चौहान, जिला सह सामाजिक समरसता प्रमुख कमलेश पंवार,गौ रक्षा प्रमुख श्री पवन देवडा, जिला सह गौ रक्षा प्रमुख हरिओम पाटीदार, सैलाना प्रखंड मंत्री दिव्यांश बिट्टू टेलर,सह संयोजक हरीश पाटीदार,रोहन करोतिया, परावर्तन प्रमुख निखिल कसेरा, साप्ताहिक मिलन प्रमुख पृथ्वी रजक, सत्संग प्रमुख सुनील पाटीदार,सह मंत्री जितेंद्र बैरागी,ब्लोपासना प्रमुख पवन शर्मा,गौ रक्षा प्रमुख शुभम सिरेसिया, उपाध्यक्ष विधान शर्मा, परियोजना प्रमुख गौरव सोनी, सेवा प्रमुख भरत डाबी, नामली प्रखंड उपाध्यक्ष लखन सिंह कच्छावा,गौ रक्षा प्रमुख महेश राव, पिपलौदा प्रखंड मंत्री अनिल पाटीदार सहित आदि कार्यकर्ता पहुंचे। पुलिस प्रशासन की लेट लतीफी और पुलिस पर निशानदेही लगाता गौ वंश से भरे ट्रक पर नाराज कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर आमने-सामने तीखी नोंकझोंक भी हुई है और लगातार आस-पास से कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो रही थी मामला बिगड़ता देख विश्व हिंदू परिषद रतलाम, उज्जैन विभाग संगठन मंत्री श्री वासुदेव पण्डया और जिला अध्यक्ष श्री जितेन्द्र वर्मा भी मौके पर पहुंचे और नाराज कार्यकर्ताओं को समझाइश दी और चक्का जाम खुलवाया। साथ ही एसडीओपी संदीप कुमार, एसडीएम कामिनी ठाकुर, सैलाना थाना प्रभारी शिवमंगल सिंह सेंगर, सीएमओ जे पी गुहा आदि अधिकारियों से मामला संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई की मांग की और इस मामले में संलिप्त पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त की मांग की थी जिस पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया तब जाकर मामला शांत हुआ लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने ,फर्जी नम्बर प्लेट लगाने एवं गोवंश को वध के लिए ले जाने जैसे विभिन्न धाराओं में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। धामनोद निवासी नरेंद्र उर्फ बंटी शर्मा ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है। यह विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री के दायित्व पर है जिसमें बताया है सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास मुझे सूचना मिली की एक ट्रक जो कि पिपलोदा तरफ से आ रहा था तथा उसमें डबल पार्टीशन में गाय व केड़े करीब 40-45 भरे हुए हैं जो पिपलोदा रोड सगस बावजी के सामने आम रोड सैलाना पर पलटी खा गया है तथा उसमें भरी हुई गाय व केड़े का मुंह वह पाव रस्सी से बंधे हुए हैं तथा एक दूसरे के ऊपर गिर कर तड़प रही है तथा मुंह से झाग निकल रहे हैं सूचना पर में तथा मेरे साथी हरीश पिता बद्रीलाल पाटीदार निवास जूनावास सैलाना व अर्जुन पिता शांतिलाल गणावा निवास जूनावास को लेकर में घटनास्थल पिपलोदा रोड सगस बावजी के सामने आम रोड सैलाना पर पहुंचा देखा तो एक ट्रक बड़ा 12 चक्का का जिसके नंबर आर जे 11जी बी 0914 का पलटी खाए हुए पड़ा था तथा उसके अंदर 40 से 45 गाय व केड़े भरे होकर ट्रक के अंदर पटिया लगाकर डबल पार्टीशन में गाय व कीड़े ठुस ठुस क्रुरता पूर्वक भरे हुए थे तथा गाय वह केड़े की चारा पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी तथा ट्रक में सभी गाय व केड़े के पांव व गर्दन रस्सी से बंदे होकर एक दूसरे के ऊपर गिर कर तड़प रही थी जिसे मौके पर आम जनता की मदद से तथा पुलिस की मदद से गाय व केड़े को चाकू दराते से रस्सी काट कर बाहर निकाले तो ट्रक में भरी हुई कुल 46 गाय व केडे भरे हुए थे जिसमें से 19 केडे व 10 गाय तड़प तड़प कर मर गई तथा 14 केडे व तीन गाय जीवित होना पाई गई जो उक्त ट्रक का चालक ने अपनी ट्रक को तेज तेज गति व लापरवाही पूर्वक ट्रक को चलाकर पलटी खिलाई जिससे ट्रक से भरी गाय व केड़े जो कि गोवंश वध हेतु धूलिया महाराष्ट्र ले जा रहे थे जो मर गई है तथा ट्रक के केबिन को चेक करते चार नंबर प्लेट एचआर 55 यू 6542 की दो नंबर प्लेट तथा आर जे 36जी ए 4845 की दो नंबर प्लेटें छिपाकर रखी थी जो मिली ट्रक चालक ने अपराध करने के लिए गोवंश वध करने व बेचकर अवैध लाभ कमाने के लिए फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा दो नंबर की दो दो प्लेट और केबिन में छुपा कर रख रखी थी जो मिली फिर मैं मौके पर मेरे दो साथी हरीश व अर्जुन को पुलिस की मदद हेतु छोड़ कर आया उक्त ट्रक चालक मौके से फरार हो गया था फिर मैं थाने पर अपने साथी सुनील पिता रणछोड़ लाल पाटीदार निवास जूनावास सैलाना के साथ रिपोर्ट करने आया हूं रिपोर्ट करता हूं कार्रवाई की जावे इन धाराओं में मामला दर्ज हुआ ट्रक RJ 11 GB 0914 अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी 1860 के अन्तर्गत 279,429,485,420 और म.प्र. गौ वंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अन्तर्गत 4,6,9 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत 11 (1) (घ) की धाराओं में मामला दर्ज किया है।

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