नीमच श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला नीमच श्री सुरज कुमार वर्मा , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री सुन्दरसिंह कनेश एवं नपुअ महोदय श्री राकेश मोहन शुक्ल के निर्देशन तथा जीरन थाना प्रभारी निरीक्षक योगेन्द्रसिंह सिसोदिया के नेतृत्व मे वारंटीयों की गिरफ्तारी हेतू चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 02 स्थायी वारंटीयों को गिरफ्तार करने में महत्वपुर्ण सफलता प्राप्त की हाईवे रोड पट्रोलिगं करते सुचना मिलने पर नीमच तरफ से आने वाली पीकअप एमपी 14 जीसी 1397 को रोककर चेक करते 02 केडो को ठुस ठुस कर रस्सी से बांधकर भरा हुआ पाया जिसको विधिवत मोके पर जप्त किया गया व केडो को गोशाला छोडा गया आरोपी आबिद पिता मोहम्मद मुसलमान गुल्ला निवासी भुन्याखेडी मुल्तानपुरा थाना वायडीनगर का कृत्य 4,6,9 म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004, 11(2)पशुओ के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम 1960 का पाया गया तथा पुनः सुचना मिलने पर नीमच तरफ से आने वाली पीकअप पिकअप क्रमांक एमपी 43 जी 2723 को रोककर चेक करते 04 बेलों को ठुस ठुस कर रस्सी से बांधकर भरा हुआ पाया वही ड्रायवर के पास वाली सीट पर रखी दो प्लास्टिक की केन मिली जिनकों चेक करते हाथ भटटी की कच्ची महुआ शराब 35-35 लीटर करीब देानो में भरी होना पायी गई जिसको विधिवत मोके पर जप्त किया गया व केडो को गोशाला छोडा गया आरोपी समीर पिता अब्दुल सलाम निवासी मुल्तानपुरा थाना वायडी नगर मंदसौर का कृत्य 4,6,9 म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004, 11(2)पशुओ के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम ,,34(2) आबकारी अधिनियम का पाया गया । प्रथक प्रथक अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया गिरफ्तार स्थायी वारंटीयों का विवरण- 01 प्रकरण क्रमांक 444/2019 धारा 138 एनआई एक्ट में गिरफ्तार वारंटी प्रतापसिंह पिता भागचन्द रावत उम्र 37 साल निवासी पालसोडा 02 प्रकरण क्रमांक 738/17 धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम में गिरफ्तार वारंटी सुल्तान उंर्फ कालुखान पिता बाबु खान उम्र 32 साल निवासी ओघोगिक क्षेत्र रतलाम सरहानीय भूमिकाः-उक्त कार्यवाही मे सउनि सुरेशचन्द्र सोनी प्रआर.प्रदीप शर्मा ,,आर.विक्रम धनगर, आर.धर्मेन्द्रसिंह, आर. विवेक धनगर, आर. गिरधारी ,सेनिक प्रकाश ,सेनिक नारायणसिंह का सराहनीय योगदान रहा ।

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