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दुष्कर्म के आरोपित को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं सहयोग करने वाले आरोपित को भी 05 वर्ष का सश्रम कारावास


गरोठ माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गरोठ श्रीमान उत्सव चतुर्वेदी साहब द्वारा आरोपित 1) बलराम पिता हीरालाल सूर्यवंशी आयु 23 वर्ष निवासी असावती थाना शामगढ को दुष्कर्म एवं अपहरण के आरोप में तथा आरोपित बबलू उर्फ अशोक बलाई पिता कालुराम बलाई उम्र 27 वर्ष निवासी असावती थाना शामगढ को अपरहरण के आरोप में सश्रम कारावास से दण्डित किया गया । विशेष लोक अभियोजक श्री रमेश गामड द्वारा बताया गया की दिनांक 29.09.2017 को फरियादी ने थाना शामगढ की चैकी चंदवासा में उपस्थित होकर रिपोर्ट की कि रात्रि में हम घर में सो रहे थे। सुबह उठकर देखा तो फरियादी की बहन उम्र 17 साल नही दिखी तथा आस-पास तलाश करने पर भी नहीं मिली। इस पर उसे उसने चैकी चंदवासा में रिपोर्ट की थी। बाद में उक्त रिपोर्ट पर से फरियादी को दस्तयाब किया गया । फरियादी द्वारा बताया गया कि उसे उक्त अरोपित गण घटना दिनांक को बहला-फुसलाकर व डरा-धमका कर ले गये थे तथा आरोपी बलराम ने उसके साथ खोटा काम किया। जिसपर से आरोपितों के विरुद्ध अभियोग पत्र थाना शामगढ द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक रमेश गामड द्वारा रखे गये तथ्यो तथा न्यायालय में आयी साक्ष्य से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपित बलराम को धारा 366 भादंवि में 05 वर्ष, 376 (2) (ढ) भादंवि में 10 वर्ष व 344 भादंवि में 01 वर्ष के कारावास तथा कुल 5000/- के अर्थदण्ड तथा आरोपित बबलू उर्फ अशोक को धारा 366 भादंवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया है। पीडिता को आर्थिक प्रतिकर राशि प्रदान करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर को अनुशंसा की गई । प्रकरण में अभियोजन संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री रमेश गामड द्वारा किया गया।

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