भोपाल गरोठ विधायक श्री चंद्र सिंह सिसोदिया के प्रयासों से विद्यार्थी हित में एक बड़ा निर्णय हुआ है। शान द्वारा कक्षा नवी में प्रवेश नामांकन हेतु निर्धारित न्यूनतम 13 वर्ष की आयु सीमा के बंधन के नियम में शिक्षण सत्र 2024- 25 के लिए शिथिलता प्रदान की गई है। विधायक श्री सिसोदिया द्वारा इस संबंध में पत्राचार कर शासन से आग्रह किया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं विधायक श्री सिसोदिया ने 3 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को एक पत्र लिखकर संज्ञान करवाया था कि कक्षा 9 वी की प्रवेश नीति में संशोधन आवश्यक है अपने पत्र में विधायक श्री चंदर सिंह सिसौदिया ने उल्लेख किया था कि मेरी विधानसभा गरोठ एवं भानपुरा क्षेत्र में 45 हाई सेकेंडरी एवं हाई स्कूल हैं। इनमें करीब 18 हजार छात्र छात्राएं अध्यनरत हैं। उक्त प्रवेश नीति के अनुसार कक्षा नवी में 1 अप्रैल 2011 के पश्चात जन्म दिनांक वाले छात्र-छात्राएं बोर्ड नामांकन के अभाव में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होने से प्रवेश से वंचित हो रहे हैं। साथ ही कक्षा 1ली में नो प्रवेशी छात्र-छात्राओं हेतु आयु सीमा 6 वर्ष 2024 से यथावत रखी जाकर, पूर्व से अध्यनरत छात्र-छात्राओं को आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जाए विधायक श्री सिसोदिया ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मांग की थी कि विद्यार्थियों के हित में यह निर्णय अति आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विधायक श्री सिसोदिया की मांग को प्राथमिकता प्रदान करते हुए शिक्षा विभाग को आदेश जारी करने के निर्देश प्रदान किए। जिस पर राज्य शासन द्वारा न्यूनतम आयु सीमा के बंधन को शिथिल किया गया है। विधायक श्री सिसोदिया ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया है।


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