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डोडाचूरा तस्करी के आरोपी को पांच साल जेल, कोर्ट ने 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

मंदसौर। एन.डी.पी.एस.एक्ट की विशेष कोर्ट ने डोडाचूरा तस्करी के आरोपी ओमप्रकाश पिता नरसिंह राम विश्नोई (42) को अवैध रूप से मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने के आरोप में दोषी पाया। कोर्ट ने गुरुवार को दोषी व्यक्ति को 5 साल जेल और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने बताया कि 26 सितंबर 2014 को थाना नारायणगढ़ में पदस्थ एएसआई बी.एस. बामनिया को मुखबिर से सूचना मिली थी कि संजीत-मंदसौर रोड, ढाबला फंटा यात्री प्रतीक्षालय के पीछे एक सफेद रंग की कार GJ 01 B 8877 खड़ी है, जिसमें एक बाइक सवार व्यक्ति एक सफेद रंग का क‌ट्टा डिक्की में डालकर गया है, कट्टे में डोडाचूरा हो सकता है। कार में एक व्यक्ति भी बैठा है मुखबिर से मिली सूचना पुलिस की एक टीम दबिश देने पहुंची। पुलिस को देख कार चालक कार लेकर भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया, आगे जाकर संदिग्ध कार कीचड़ में जाकर फंस गई। कार चालक ओमप्रकाश विश्नोई उतरकर भागने लगा जिसे पुलिस टीम ने पकड़ लिया। कार की तलाशी लेने पर कार की डिक्की में रखे दो प्लास्टिक के कट्टो में भरा 48 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा पाया गया।पुलिस ने आरोपी को मादक पदार्थ तस्करी की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया। जांच के बाद नारायणगढ़ पुलिस ने चर्च शीट कोर्ट में पेश की। प्रकरण में न्यायालय के सामने विशेष लोक अभियोजन द्वारा रखें गए तथ्यों व तर्कों से सहमत होकर साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए पांच साल की जेल व 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक दीपक जमरा द्वारा किया गया।

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