इंदौर जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर अवैध शराब तस्करो और नियम विरुद्ध शराब विक्रय करने वालों पर कड़ी कार्यवाहियां लगातार जारी है । इसी कड़ी में जिले में विभिन्न वृत्तों में मदिरा दुकानों के लाइसेंसियों द्वारा निर्धारित अधिकतम और न्यूनतम विक्रय मूल्य पर मदिरा विक्रय किये जाने का उल्लंघन करने तथा अन्य अनियमितता पाए जाने पर वृत्त प्रभारियों द्वारा लाइसेंसियों के विरुद्ध विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किये गए थे। कंपोजिट मदिरा दुकान पलासिया इंदौर, बालरिया, छोटी कलाली महू, दौलताबाद देपालपुर तथा चौपाटी पीथमपुर क्रमांक 02 पर मदिरा का विक्रय निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर एवं कंपोजिट मदिरा दुकान निरंजनपुर तथा मॉडर्न चौराहा पर मदिरा का विक्रय निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर होना पाया गया था। उक्त प्रकरणों को सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे द्वारा कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा उक्त समस्त मदिरा दुकानों का लाइसेंस 01 दिवस यथा दिनांक 16 अक्टूबर 2023 के लिए निलंबित कर प्रत्येक दुकान पर 10 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है ।इसके पालन में उक्त समस्त मदिरा दुकानें 15 अक्टूबर 2023 की रात्रि से 17 अक्टूबर 2023 की सुबह तक बंद रहेंगी तथा मदिरा का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। उक्त निलंबन की अवधि में लाइसेंसी को किसी प्रकार की छूट क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।


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