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नारायणगढ़ के बहुचर्तित शराब तस्करी केस मे आरोपी हिरा उर्फ़ जीतेन्द्र पटेल और दीपक बौराना दोनों को 3-3 साल की सजा और 25-25 हजार रूपये जुर्माना

घटना दिनांक 19-5-2020 को थाना प्रभारी नारायणगढ़ ने मुखबिर सुचना पर कार्यवाही करते हुए सौम्या फंटे पर नाकबंदी कर दीपक बौराना नारायणगढ़ के कब्जे से मारुती MP 14 CB 0791 मे से 21 पेटी प्लेन शराब  जब्त की थी उसी समय हिरा उर्फ़ जीतेन्द्र पटेल नारायणगढ़ का अपनी इको स्पोर्ट कार मे 30 पेटी शराब ले जा रहा था जो पुलिस नाकेबंदी को तोड़ कर भाग निकला जो पीछा करने पर भी पकड़ मे नहीं आया  पुलिस ने मोके की कार्यवाही कर थाना हाजा पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 34-2 आबकारी अधिनियम मे प्रकरण दर्ज कर अनुसन्धान पूर्ण कर आरोपी 1-दीपक पिता अशोक बौराना, नारायणगढ़  2-हिरा उर्फ़ जीतेन्द्र  पिता अशोक पटेल नारायणगढ़ और 3-कमल बागरी बोरखेड़ी इंदौर के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय नारायणगढ़ मे पेश किया था  प्रकरण मे न्यायालय नारायणगढ़ मे विचारण पूर्ण होने पर प्रकरण को निर्णय के लिए माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय मंदसौर भेजा गया जिसमे माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय मंदसौर ने हिरा उर्फ़ जीतेन्द्र पटेल और दीपक बौराना को शराब तस्करी का दोषी पाते हुए 3-3 साल के सश्रम कारावास और 25-25 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया और आरोपी कमल बागरी को दोषमुक्त करने का निर्णय पारित किया lइस प्रकरण मे अभियोजन की और से सफल पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी बिहारीसिंह बघेल नारायणगढ़ द्वारा की गई l

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