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एडीएम सुश्री नेहा मीना द्वारा खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तहत एक फर्म पर 11.10 लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित

नीमच   10 नवम्बर 2022,अपर कलेक्‍टर सुश्री नेहा मीना द्वारा खादय सुरक्षा एवं मानक अधि- नियम के तहत 9 नवम्‍बर 2022 को आदेश पारित कर, उक्‍त्‍ अधिनियम का उल्‍लंघन करने पर एक फर्म पर 11 लाख 10 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। इस संबंध में जारी आदेशानुसार फर्म आनंद ट्रेडर्स टेगोर मार्ग नीमच के प्रो. श्री आनंद पिता रामचन्‍द्र टेलर के यहां लिया नोवा शुद्ध (नकली) घी का नमूना अवमानक पाये जाने पर 5 लाख रूपये, व मिथ्‍या छाप मिर्च पावउडर के लिए 80 हजार रूपये, श्री प्रकाश मेघवाल(वाहन चालक)निवासी जराड तहसील सिंगोली पर 30 हजार रूपये, आरोपी हरिश कुमार फर्म साक्षी प्रोडेक्‍ट सदर बाजार सावा जिला चित्‍तौडगढ (राजस्‍थान)पर 5 लाख रूपये इस तरह कुल 11 लाख 10 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही आरोपी क्रमांक 6 फर्म स्‍टारलिंग एग्रो इण्‍डीस्‍ट्रीज लिमिटेड पीतमपुरा नई दिल्‍ली एवं आरोपी क्रमांक-7 स्‍टारलिंग एग्रो इण्‍डस्‍ट्रीज मालनपुर जिला भिण्‍ड द्वारा अनावेदक क्रमांक एक व दो को माल दिया जाना सिद्ध नही होने पर आरोपी क्रमांक 6 व 7 को दोषमुक्‍त करने का आदेश जारी किया गया है।एडीएम द्वारा प्रकरण के शेष नमूने अपील अवधि उपरांत नष्‍ट करने का आदेश दिया गया है उल्‍लैखनीय है, कि खादय सुरक्षा अधिकारी नीमच द्वारा नोवा शुद्ध घी का नमूना लिया गया था, जो परीक्षण में अवमानक घोषित किया गया, तथा मिर्च पावउडर का नमूना परीक्ष्‍ण में मिथ्‍या छाप घोषित किया गया है। इस पर खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के उल्‍लघन पर प्रकरण आनावेदक के विरूद्ध एडीएम न्‍यायालय नीमच में प्रस्तुत किया गया था। जिस पर एडीएम द्वारा उक्‍त आदेश पारि‍त कर 11 लाख 10 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।

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