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नाबालिग बालिकाओं का अपहरण कर बलात्संग करने वाले अपराधियों को 20 वर्ष एवं 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्माने का दंड

महिला अपराधों पर अंकुश लगाने,अपराधियों को दंडित कराने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ पुलिस अधीक्षक मंदसौर श्री अनुराग सुजानिया के निर्देशन में पुलिस अधिकारी/ कर्मचारी निरंतर प्रयासरत है। किशोरी बालिकाओं का अपहरण कर उनके साथ ज्यादती करने वाले आरोपी सलमान उर्फ सल्लू पिता कय्यूम शाह उम्र- 22 वर्ष, निवासी इंदिरा कॉलोनी मंदसौर को थाना वाय.डी नगर के अपराध क्रमांक 639/19 में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4 हजार रूपये अर्थदड, आरोपी दीपक पिता भंवरलाल नायक, उम्र -24 वर्ष, निवासी कल्याणपुरा को थाना भावगढ़ के अपराध क्रमांक 163/19 में एवं आरोपी भरत उर्फ भारत पिता मांगीलाल पंचोली, उम्र19 साल, निवासी भगोर को थाना सीतामउ के अपराध क्रमाक 463/19 में आरोपियों को 10 -10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव द्वारा दंडित किया गया है। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में पुलिस अधिकारियों द्वारा सतत निगरानी रख कर फरियादी पक्ष तथा प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाहों पर सतत नियंत्रण रखकर बलात्संग के 03 अपराधों के अपराधियों को कठोर दंड से दंडित करवाने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है  अपराधिक प्रकरण का संक्षिप्त विवरण 1. थाना वाय.डी.नगर, मंदसौर पर दिनांक 31.12.19 को अनुसूचित जाति की 15 वर्षीय किशोरी के अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहत कर ले जाने की सूचना प्राप्त होने पर धारा 363 भादवि का अपराध क्रमांक - 639/19 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। प्रकरण की नाबालिग अपहर्ता को दिनांक 16.02.20 को दस्तयाब किया गया। आरोपी ने किशोरी पीडिता को बदनाम करने की धमकी देकर, भय दिखाकर विवश कर भगा ले जाने एवं बलात्संग का कृत्य किया जाने पर विवेचना में आई साक्ष्य के आधार पर आरोपी सलमान उर्फ सल्लूा पिता कय्यूम शाह के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरण में धारा 366, 376(2)एन, 376(3) ,506 भादवि एवं 3/4, 5एल / 6 पॉक्सो6 एक्ट एवं 3(2)वी, एससी / एसटी एक्ट की धाराओं का ईजाफा किया गया। आरोपी को दिनांक 8.3.20 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया प्रकरण में माननीय विशेष पॉक्सो एक्ट द्वारा दिनांक 23.08.22 को निर्णय पारित कर आरोपी सलमान उर्फ सल्लू  पिता कय्यूम शाह,उम्र-23वर्ष, निवासी इंदिरा कॉलोनी, मंदसौर को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया जिसमें विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट मंदसौर से आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है। 2. थाना भावगढ पर दिनांक 17.04.19 को 17वर्षीय नाबालिग बालिका के अपहरण की सूचना प्राप्त होने पर धारा 363 भादवि के तहत अपराध क्रमांक - 163/19 का पंजीयन कर प्रकरण की विवेचना की गई। अपहता एवं अज्ञात आरोपी की तलाश हेतु मुखबिर नियुक्त किये गये। दिनांक 25.04.19 को प्रकरण की नाबालिग अपहर्ता को दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त हुई। प्रकरण की विवेचना में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर नाबालिग अपहर्ता के साथ आरोपी दीपक पिता भंवरलाल नायक द्वारा अपहरण कर बलात्कार करने का अपराध किया जाने पर प्रकरण में 366, 376(2) एन, 506, 109, 453 भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट की धाराओं की वृद्धि की गई। प्रकरण के आरोपी दीपक पिता भंवरलाल नायक, उम्र-24 वर्ष, निवासी दलौदा सगरा को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जाने पर माननीय विशेष न्यारयाधीश (पॉक्सों एक्ट) न्यायालय मंदसौर द्वारा दिनांक 04.08.22 को निर्णय पारित कर आरोपी को धारा 376(2) एन, 506,109 भादवि का दोषी पाया जाने पर आरोपी दीपक पिता भंवरलाल नायक, उम्र-24 वर्ष,निवासी कल्याणपुरा जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) वर्तमान निवास दलौदा सगरा को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 20000/रूपये(बीस हजार रूपये) अर्थदंड से दंडित किया है 3. थाना सीतामऊ पर दिनांक -12.12.18 को 17 वर्षीय नाबालिग बालिका के अपदत होने की सूचना प्राप्त होने पर धारा 363 भादवि के तहत अपराध क्रमांक - 463/18 पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर अज्ञात आरोपी एवं अपहर्ता की तलाश करते प्रकरण की नाबालिग अपहर्ता को दिनांक - 13.12.18 को दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त हुई। प्रकरण की विवेचना में आई साक्ष्य के आधार पर आरोपी भरत उर्फ भारत पिता मांगीलाल पंचोली,उम्र-19 साल निवासी भगोर द्वारा नाबालिग पीडिता का अपहरण कर बलात्कार करने का अपराध घटित किया जाने पर प्रकरण में अपहरण एवं बलात्कार के अपराध की धारा 366, 376(1) भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई। प्रकरण के आरोपी को दिनांक 28.12.18 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आरोपी को जेल दाखिल कराया गया  प्रकरण में माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय मंदसौर द्वारा दिनांक 27.08.22 को निर्णय पारित कर आरोपी भरत उर्फ भारत पिता मांगीलाल पंचोली,उम्र-19 साल निवासी भगोर को दोषी पाया जाने पर धारा 376 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000/-(दो हजार रूपये) अर्थदंड एवं धारा 366 भादवि में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000/-(दो हजार रूपये) अर्थदंड से दंडित किया है।

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