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वाट्सएप ग्रुप परविवादित पोस्ट शेयर करने वाले आरोपी सहित 6 ग्रुप एडमिन के विरूध्द प्रकरण दर्ज

मनासा नीमच जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश क्र. 439/सा. लेख/22 दिनांक 13.04.22 से धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सोशल मिडिया पर विवादीत पोस्ट शेयर करने, लाईक करने, कमेंट्स करने पर प्रतिबंधित किया गया और किसी भी वर्ग, धर्म, संप्रदाय, जाति, आदि पर आपत्तीजनक पोस्ट करने लाईक करने कमेंट्स करने पर नीमच पुलिस द्वारा लगातार निगाह रखी जा रही है। दिनांक 21.05.2022 को व्हाट्सअप ग्रुप स्वच्छ भारत अभियान मे ग्रुप मेंबर उमेश पिता जगदीश चंद्र जाति दर्जी उम्र 30 वर्ष नि ग्राम महागढ़ थाना मनासा द्वारा आपत्तीजनक पोस्ट शेयर किया गया। जिस पर पोस्ट डालने वाले उमेश दर्जी सहित उक्त ग्रुप के एडमिन 1 राजेश पिता प्रताप कुशवाह नि मनासा 2 अजय पिता परसराम कुशवाह नि काछी मोहल्ला मनासा,3 नीलेश पिता लक्षमण कुशवाहन नि काछी मोहल्ला मनासा, 4 नरेन्द्र पिता श्याम लाल कुशवाह नि काछी मोहल्ला मनासा,5 कविन्द्र पिता ओम प्रकाश कुशवाह नि काछी मोहलला मनासा, 6 बंटी पिता औंकार लाल कुशवाह नि काछी मोहल्ला मनासा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 262/2022 धारा 188 भादवि का प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान मे लिया गया है। सभी व्हाट्सअप ग्रुप के एडमिन और मेंबर, फेसबुक, ट्वीटर का उपयोग करने वाले सभी से नीमच पुलिस अपील करती है कि वह सोशल मिडीया पर आपत्तीजनक पोस्ट शेयर लाईक कमेंट्स नही करे। और जिला दंडाधिकारी 1 महोदय नीमच द्वारा जारी आदेश का पालन कर प्रशासन का सहयोग करे।

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